कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, Constitution of India, Article 24 ( Article 24 Constitution of India: Prohibition of employment of children in factories, etc. )
-:कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध:-
चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
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