अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
-:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989:- (1989 का अधिनियम संख्यांक 33) अध्याय 1 प्रारंभिक 1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ -(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 है । (2) इसका विस्तार जम्मू - कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है । (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , नियत करे । 2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , - ( क ) अत्याचार " से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है ; ( ख ) संहिता " से दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है ; ( ग ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों " के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में हैं ; ( घ ) विशेष न्यायालय " से