उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, Constitution of India, Article 215 ( Article 215 Constitution of India: High Courts to be courts of record )

उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना:-

प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी।

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