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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

-:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989:- (1989  का   अधिनियम   संख्यांक  33) अध्याय  1 प्रारंभिक 1.  संक्षिप्त   नाम ,  विस्तार   और   प्रारंभ -(1)  इस   अधिनियम   का   संक्षिप्त   नाम   अनुसूचित   जाति   और   अनुसूचित   जनजाति  ( अत्याचार   निवारण )  अधिनियम , 1989  है   । (2)  इसका   विस्तार   जम्मू - कश्मीर   राज्य   के   सिवाय   संपूर्ण   भारत   पर   है   । (3)  यह   उस   तारीख   को   प्रवृत्त   होगा   जो   केन्द्रीय   सरकार ,  राजपत्र   में   अधिसूचना   द्वारा ,  नियत   करे   । 2.  परिभाषाएं - इस   अधिनियम   में ,  जब   तक   कि   संदर्भ   से   अन्यथा   अपेक्षित   न   हो , -                 ( क )  अत्याचार "  से   धारा  3  के   अधीन   दंडनीय   अपराध   अभिप्रेत   है ;                 ( ख )  संहिता "  से   दंड   प्रक्रिया   संहिता , 1973 (1974  का  2)  अभिप्रेत   है ; ( ग )  अनुसूचित   जातियों   और   अनुसूचित   जनजातियों "  के   वही   अर्थ   हैं   जो   संविधान   के   अनुच्छेद  366  के   खंड  (24)  और   खंड  (25)  में   हैं ; ( घ )  विशेष   न्यायालय "  से